शहर सरकार: कोरिया के चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, लेदरी, झगराखाण्ड व खोंगापानी …नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू…लाठी-डंडा.. हथियार ले कर निकले तो…!
शहर सरकार: कोरिया के चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, लेदरी, झगराखाण्ड व खोंगापानी …नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू…लाठी-डंडा.. हथियार ले कर निकले तो…!
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव 2019 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले के सभी पांचों नगरीय निकाय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जूलुस, रैली अथवा आमसभा के दौरान शस्त्र लाठी, बल्लम, तलवार, राड़, फरसा, चैन, या अन्य हथियार न तो अपने साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जूलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें निर्वाचन या मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें, शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।

इस आदेश के उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एवं दल भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आशय के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोरिया जिले के नगर पालिक निगर चिरमिरी, पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़, नगर पंचायत झगराखांड, खोंगापानी एवं नई लेदरी के नगरीय क्षेत्र में स्थित जन साधारण पर लागू माना जाएगा।