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छत्तीसगढ़ में 177 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कुर्की प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत..चिटफंड कंपनियों के स्थानीय एजेण्टों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समाप्ति की कार्यवाही..बिलासपुर में चिटफंड संचालक का मकान नीलाम..

राजनांदगांव में कुर्क की गई भूमि की नीलामी राशि 7.92 करोड़ शासकीय कोष में जमा..
निवेशकों की राशि लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ..

अनूप बड़ेरिया

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को चिटफंड कंपनियों द्वारा अधिक ब्याज दर का प्रलोभन देकर जमा कराने और फिर राशि ठगे जाने की शिकायतों को बड़ी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध राज्य पुलिस द्वारा चलाए गए व्यापक अभियान के फलस्वरूप जहां एक ओर हितग्राहियों को धन लौटाने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है, वहीं चिटफंड कंपनियों के स्थानीय एजेण्टों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समाप्ति की कार्यवाही की गई है। पुलिस द्वारा किसी भी एजेण्ट को गिरफ्तार नही किया जा रहा है, बल्कि सभी के प्रकरण को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है, वहीं कंपनियों के संचालकों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं।


पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 177 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कुर्की प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 69 कंपनियों पर कुर्की की कार्यवाही की गई है। अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हिजों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत कुर्क की गई भूमि की नीलामी राशि 07 करोड़ 92 लाख 21 हजार रूपए शासन के खाते में जमा किया गया है, जिसे निवशकों लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी तरह बिलासपुर थाना सिविल लाईन के अपराध के तहत भारतीय दंड विधान में मकान की नीलामी कर 02 लाख 80 हजार रूपए आवेदिका को प्रदान किया गया है।

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