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बड़ी खबर::कोरिया में तहसीलदार के बाद अब पटवारी भी सस्पेंड.. अब एक्शन में प्रशासन…

अनूप बड़ेरिया

कोरिया जिले में राजस्व के काम को लेकर जिला कड़े तेवर में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जहां आज कमिश्नर ने बैकुंठपुर के पूर्व तहसीलदार वर्तमान में भू अभिलेख अधीक्षक मनहरण राठिया को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एडीएम ने पटवारी शब्बीर को सस्पेंड कर दिया है।
बैकुण्ठपुर के ग्राम चेर में खसरा नम्बर 255/2 (छोटे-बड़े झाड़ जंगल मद) की भूमि के विषय में समाचार पत्रों व जन चौपाल में शिकायत प्राप्त होने पर जिले के अपर कलेक्टर से जॉच कराई गयी। जॉच प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार बैकुण्ठपुर  मनहरण राठिया दोषी पाया गया हैं।

श्री राठिया का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। संभागायुक्त सरगुजा संभाग ने श्री मनहरण राठिया तत्कालीन तहसीलदार बैकुण्ठपुर वर्तमान में तहसीलदार जिला MCB  को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। श्री राठिया को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निर्धारित किया जाता है।

इसी प्रकार मो० शब्बीर पटवारी हल्का नं0 10 तहसील बैकुण्ठपुर जिला – कोरिया (छ0ग0) के विरुद्ध शिकायती पत्र समाचार एवं जनचौपाल आवेदन अनुसार प्रश्नागत भूमि ख0नं0 255 / 2 वर्तमान रकबा 0.6070 हे० भूमि ग्राम चेर तहसील बैकुण्ठपुर के खसरे में पूर्व में अहस्तातरणीय शब्द प्रदर्शित था जो खरीदी बिक्री में पंजीयन योग्य नहीं थी, रजिस्ट्री में प्रयुक्त बी-1 एवं खसरा में अहस्तांतरणीय शब्द को हटा दिया गया। वर्ष 1946-47 अभिलेख अनुसार उक्त भूमि तत्समय ख0नं0 255 छोटे-बड़े झाड़ जंगल मद की थी, जिसमें से रकबा 0.405 हे0 भूमि सिंहदेव योजनान्तर्गत वर्ष 1971-72 में बाघराय धरकार को शासकीय पट्टे में प्रदाय किया गया, जो कि बाघराय के मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी हरिराम व कृष्णा नायक के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ । उक्त विवादित भूमि ख0नं0 255 / 2 रकबा बढ़ाकर 0.607 हे0 भूमि का नक्शा 259 के सामने दर्शाया गया है । चौहद्दी बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था तो उक्त आवेदन पत्र के अनुरूप चौहद्दी नक्शा में बैंक से लोन हेतु उल्लेख होना चाहिए था, जो नही है। पूर्व में अवकाश पर गये पटवारी के अवकाश तिथि के समाप्ति 26 नवम्बर के बाद 29.11.2022 को पूर्व के पटवारी बाल्मिक मिश्रा के नाम पर भुईया पोर्टल में आई.डी. पुनः जनरेट किया गया। दिनांक 29.11.2022 को आई.डी. में जनरेट किया जाना संदेहास्पद है अर्थात विलंब से आई.डी. जनरेट किया गया । पटवारी द्वारा दुरभिसंधि कर शासकीय भूमि को निजी भूमिस्वामी हक में परिवर्तित कर दिया गया और निजी पक्ष को लाभ पहुँचाने के प्रयोजनार्थ एवं शासकीय अभिलेख संरक्षक होते हुए भी शासन के पक्ष में संरक्षण करने के बजाय शासन को ही हानि पहुँचाई गई है। पटवारी द्वारा पदीय दायित्व का निर्वहन नही किया गया एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3(1) से 3 तक का घोर उल्लंघन किये जाने के कारण कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव उपरोक्तानुसार शिकायती जॉच प्रतिवेदन, जो प्रथम दृष्टियों सही पाये जाने पर संबंधित पटवारी हल्का नंम्बर 10 मो0 शब्बीर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 (1) के तहत इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) बैकुण्ठपुर कार्यालय में नियत किया जाता हैं।

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