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अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म..आरोपी को 10 साल की सजा..

 

अनूप बड़ेरिया

नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के लिए जेल भेज दिया है। मामले में मिली जानकारी के मुताबिक 20-11-2021 को प्रार्थी- पीड़िता उम्र 16 वर्ष निवासी ग्राम रावतसरई थाना सोनहत द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी खिलेश्वर यादव पिता शिवचरण यादव उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ग्राम रावतसरई थाना सोनहत जिला कोरिया (छ.ग.)द्वारा दिनाँक 20.11.2021 को आरोपी के द्वारा पीड़िता को अगवा कर के बल पूर्वक बलात्कार कारित करने का रिपोर्ट पर थाना सोनहत में अपराध क्रमाँक 207/2021 धारा- 363,366,376 भा.द.वि. एव 4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना आरोपी खिलेश्वर यादव पिता शिवचरण यादव को  21 नवम्बर 2021 के 12 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उक्त प्रकरण में आज  27 जुलाई 2023 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान बैकुंठपुर द्वारा धारा-363 भा.द.वि. के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एव 500 रु. का अर्थदंड धारा-366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड एव 4 पॉस्को एक्ट की धारा में दस वर्ष का सश्रम कारावास एव 2000 रु. के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।

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