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तय मूल्य से अधिक दाम पर प्याज बेचने के कारण थोक व्यापारी की दुकान सील…किराना व्यापारी पर लगाया 10 हजार का जुर्माना…

कोरोना वायरस से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान आमजन को आलू-प्याज सही दर पर उपलब्ध हो सके इसके लिये तहसीलदार कोरबा  सोनित मेरिया, नायब तहसीलदार कोरबा पवन कोसमा, नायब तहसीलदार कोरबा पंचराम सलामे, नायब तहसीलदार कोरबा सोनू अग्रवाल, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दुर्गेश शर्मा तथा खाद्य विभाग से शुभम मिश्रा खाद्य निरीक्षक एवं पंकज बरूआ खाद्य निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा इतवारी बाजार स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म एसके ओनियन प्रोप्राईटर अशोक कुकरेजा के थोक दुकान में प्याज को 1300 रूपये प्रति 40 किलो में बेचा जा रहा था। जबकि प्याज यूनियत द्वारा निर्धारित दर 1100 रूपये प्रति 40 किलो है। गोदाम में 361 कट्टी (40 किलो) प्याज तथा 445 कट्टी (50 किलो) आलू उपलब्ध पाया गया। प्रोप्राईटर द्वारा प्याज के स्टॉक से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं किये गये न ही आवक की जानकारी उपलब्ध करायी गई। इससे पूर्व एसके ओनियन को दो बार चेतावनी दी गई थी कि दुकान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही संचालित किया जाये तथा प्याज को अधिक दाम में न बेचे अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। उपलब्ध प्याज का स्टॉक से संबंधित जानकारी न होने तथा दी गई चेतावनी को न मानने के कारण फर्म एस.के. ओनियन को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया। बरपाली स्थित राकेश किराना स्टोर्स के यहॉं भी निरीक्षण के दौरान आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक दाम में बेचने के कारण तथा दुकान को निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक संचालित करने के कारण संचालक पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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