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निजी स्कूलों के शिक्षकों व अन्य स्टाफ  को समय पर वेतन देने के निर्देश…नही तो मान्यता होगी रदद्…

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निजी स्कूल संचालकों जारी किया आदेश

राजनांदगांव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश  मौर्य को निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ  को वेतन नहीं देने तथा सेवा समाप्ति के संबंध विचार करने की मिली शिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया है।  कलेक्टर ने इसे संज्ञान में लेते हुए सख्त आदेश जारी किया है। आदेश में  प्रत्येक स्कूल संचालक को  कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वेतन देने कहा है। आपदा की इस परिस्थिति में किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारी की सेवा समाप्ति नहीं की जा सकती।
आदेश से बचने के लिए स्कूल संचालक स्कूल संचालन के लिए खोले गए बैंक खाते में उपलब्ध राशि को अन्य खाते में आनलाईन ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्होंने इसे रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं लीड बैंक मैनेजर को ऐसे खातों से शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर तथा सभी बैंक मैनेजर तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई करने कहा है। जिला शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूल संचालकों को आज ही इस आदेश की प्रति तामिल कराने कहा है। उसी प्रकार लीड बैंक मैनेजर आदेश के प्रति आज ही व्हाट्सएप्प एवं इलेक्ट्रानिक सूचना प्रसारण तंत्र प्रणाली से पहुंचाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री मौर्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि जो स्कूल संचालक इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे आवश्यक दण्ड एवं शास्ति अधिरोपित करें। स्कूल संचालकों द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर उनकी मान्यता भी रद्द करने के संबंध में कार्रवाई की जाए।

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