दुकानों के खुलने का नया आदेश… समय भी हुआ चेंज…कब,कौन सी खुलेगीं दुकाने…पढ़िए पूरी खबर…
कलेक्टर कोरिया डोमन सिंह ने कोरिया जिले में दुकानों के समय में खुलने में परिवर्तन कर दिया है..पढ़िए कोरिया जिले के किस इलाके में कौन से दुकाने कब और कितने समय तक खुलेंगी।
क्षेत्र – मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी..
कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। (दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें।
(दिन – सोमवार, मंगलवार, गुरूवार)
ब्यूटी पार्लर (दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
क्षेत्र – बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर-
कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई,
मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। (दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें ।(दिन सोमवार, मंगलवार, गुरूवार)
ब्यूटी पार्लर (दिन – सोमवार, मंगलवार, गुरूवार)
क्षेत्र समस्त सीमा क्षेत्र जिला कोरिया-
• सीमेंट/सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की
दुकान, छात्रो के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रीपेड मोबाईल
रिचार्ज की दुकानें (सोमवार से शुक्रवार)
• प्रिन्टिंग प्रेस/फ्लैक्स। (दिन -मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार)
• फोटो स्टूडियों। (दिन -मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार)
• सभी प्रकार की मिठाईयां (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। (दिन – सोमवार से शुक्रवार)
• चाट/गोलगप्पे/लिट्टी चोखा (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। (दिन-सोमवार से शुक्रवार)
उपरोक्तानुसार समस्त दुकानों/ सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।
: जिले के नाई/सैलून दुकानों को (दिन -मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार) समय प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति रहेंगी।
. डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।