♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

दूसरे राज्य आने-जाने के लिए छग में अभी भी लगेगा E-PASS….बस परिचालन हेतु बाद में आदेश..स्टेडियम…

छग सरकार ने लॉक डाउन 5.0 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसके अनुसार व्यक्तियों के अन्तराज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा
इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।

  1. व्यक्तियों के अत-जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास
    के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा।
  2. समस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून 2020 तक बंद रहेंगे।
  3. राज्य में सार्वजनिक पार्क 7 जून 2020 तक बंद रहेंगे।
  4. राज्य के भीतर एवं अन्तराज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग द्वारा
    पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
  5. क्लब एवं बार संचालन के बारे में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
  6. प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है परंतु किसी प्रकार की ढील दिये जाने के अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुमति होगी।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button



स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

जवाब जरूर दे 

[poll]

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!
Close