♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

न्यूज वेबसाईटों व पोर्टल को भी मिलेगा सरकारी विज्ञापन.. कम से कम 10 हजार यूनिक यूजर्स अनिवार्य..

 
छग राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग ने नये विज्ञापन नियम लागू कर दिये हैं। जिससे न्यूज़ पोर्टल और वेबसाइट चलाने वाले लोगो के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है।
 छत्तीसगढ़ राजपत्र में विज्ञापन संबधी नियमावली 2019 की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही ये प्रभावशील हो गये हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रिंट मीडिया में राज्य दर को पहले की दर की तुलना में दो गुना कर किया गया है। साथ ही डिजीटल माध्यम की उपयोगिता को देखते हुए न्यूज वेबसाईटों के लिए भी मापदंड तय कर दिये गये हैं। इसके अनुसार एक वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके वेबसाईटों को प्रति माह न्यूनतम दस हजार की यूनिक यूजर संख्या होने पर विज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन लिया जायेगा। सोशल-मीडिया के विभिन्न माध्यमों में आवश्यकता के आधार पर विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। विज्ञापन संबंधी नियमावली में प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाईटों/न्यूज पोर्टलों के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button



स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

जवाब जरूर दे 

[poll]

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!
Close