*धोखाधड़ी अपराध दर्ज : कहा सम्पर्क करने पर पैसा लौटा दूंगा या उतने रकम का समान दे दूंगा कहकर अश्वासन दिया फिर …..ठेका लेकर 8,49,100 रु की इस तरह किया ठगी और लगातार करता रहा और अब मामला पुलिस के पाले में ….पढ़े पूरी खबर
रायगढ़-/-पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार
दिनांक 21/10/2021 को सूर्याबिहार कालोनी रायगढ़ में रहने वाले प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा फरसाबहार, जशपुर निवासी पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू के विरूद्ध मकान बनाने का ठेका लेकर 8,49,100/- रूपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में थाना चक्रधरनगर में दिये गये आवेदन पत्र पर आरोपी पंकज गुप्ता उर्फ रिंकु पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।
रिपोर्टकर्ता बताये कि वर्ष 2018-2019 में केलो बिहार कालोनी में किराये पर रहते थे, जहां ग्राम पंडरीपानी थाना फरसाबहार जिला जशपुर का रहने वाला पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू भी किराये पर रहता था । एक ही कालोनी में रहने से आपस में जान पहचान हो गया । पंकज गुप्ता अपने आप को सिविल कंट्रेक्टर का काम करना बताता था, उसे जानकारी हुई कि सूर्या बिहार में लिये जमीन में मकान बनवाने वाले हैं । तब उसने 1500 रू वर्ग फीट के हिसाब से मकान बनाने का प्रस्ताव दिया । उसकी बातों में आकर 1500 वर्ग फीट में मकान बनाने का ठेका उसे दे दिया । विश्वास, परिचय होने से मकान बनाने के संबंध में कोई लिखा पढी नहीं किये थे । पंकज गुप्ता के कहने पर उसे मकान निर्माण सामाग्री खरीदने के नाम दिनांक 05.03. 2019 से 08.01.2020 तक नेट बैकिंग के जरिये कुल 8,49,100 /- रूपये दिया । रूपये लेने के बाद पंकज गुप्ता मकान निर्माण सामाग्री नहीं लाने पर उससे पूछने पर आज कल – आज कल कहकर टालते रहा, सम्पर्क करने पर पैसा लौटा दूंगा या उतने रकम का समान दे दूंगा कहकर अश्वासन दिया था बाद में पंकज केलो विहार कालोनी छोडकर अपने गृह ग्राम भाग गया । आवेदन पर पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू निवासी फरसाबहार जशपुर के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 558/2021 धारा 420 IPC का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।