
MLA नगर के शादी घर तोड़ने की कार्यवाही पर मिला स्टे…न्यायालय ने कहा…लगातार दूसरे दिन…आज पोकलेन ले कर….
MLA नगर के जिस निर्माणाधीन शादीघर को अवैध बता कर जिला प्रशासन द्वारा लगातार दूसरे दिन भी तोड़ने की कार्यवाही आरम्भ की गई, तो वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूरी कार्यवाही को ही गलत बताते हुए पूरी कार्यवाही पर स्थगन आदेश दे दिया। आपको बता दें कि आज दूसरे दिन भी एसडीएम, तहसीलदार पूरे पुलिस बल के साथ बड़ी पोकलेन मशीन ले कर बिल्डर्स संजय अग्रवाल के MLA नगर स्थित निर्माणाधीन शादीघर को तोड़ने के लिए पहुंचे थे। लेकिन हाईकोर्ट से स्थगन आदेश आने के बाद पूरी कार्यवाही को रोक दिया गया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को भवन अनुज्ञा न होने पर निर्माण को अवैध बताते हुए नपा अमले ने प्रशासन और पुलिस की उपस्थित में जेसीबी लगाकर तोड़ने की कार्यवाही की थी। वहीं बिल्डर संजय अग्रवाल ने इसे राजनीतिक दवाब की कार्यवाही बताया था। उन्होंने कहा इसके जिम्मेदार लोगों को अब कोर्ट में जवाब देना होगा और MLA नगर के शादी घर तोड़ने की कार्यवाही पर मिला स्टे…न्यायालय ने कहा…लगातार दूसरे दिन…आज पोकलेन ले कर….
MLA नगर के जिस निर्माणाधीन शादीघर को अवैध बता कर जिला प्रशासन द्वारा लगातार दूसरे दिन भी तोड़ने की कार्यवाही आरम्भ की गई, तो वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूरी कार्यवाही को ही गलत बताते हुए पूरी कार्यवाही पर स्थगन आदेश दे दिया। आपको बता दें कि आज दूसरे दिन भी एसडीएम, तहसीलदार पूरे पुलिस बल के साथ बड़ी पोकलेन मशीन ले कर बिल्डर्स संजय अग्रवाल के MLA नगर स्थित निर्माणाधीन शादीघर को तोड़ने के लिए पहुंचे थे। लेकिन हाईकोर्ट से स्थगन आदेश आने के बाद पूरी कार्यवाही को रोक दिया गया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को भवन अनुज्ञा न होने पर निर्माण को अवैध बताते हुए नपा अमले ने प्रशासन और पुलिस की उपस्थित में जेसीबी लगाकर तोड़ने की कार्यवाही की थी। वहीं बिल्डर संजय अग्रवाल ने इसे राजनीतिक दवाब की कार्यवाही बताया था। उन्होंने कहा इसके जिम्मेदार लोगों को अब कोर्ट में जवाब देना होगा और इस अवैध कार्यवाही में शामिल लोगों पर FIR का निर्देश हाईकोर्ट से जारी होने तक चुप नहीं बैठूँगा।