
बड़ी ब्रेकिंग::कोरिया में रहे रिश्वतखोर स्टेनो को 3 साल की सजा..30 हजार रिश्वत लेते ACB ने रंगे हाथ था पकड़ा..जिला व सत्र न्यायालय का आया फैसला..
अनूप बड़ेरिया
कोरिया जिले में पूर्व में कलेक्टर कार्यालय में स्टेनो के पद पर कार्यरत संतोष पांडेय को ₹30 हजार की नगद रिश्वत लेने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है।
दरअसल मामला दिसंबर 2019 का है। शासकीय कॉलेज में कार्यरत पीड़ित उमेश हुजूर से शासकीय भवन के आवंटन के नाम पर तत्कालीन कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ स्टेनो संतोष पांडेय ने₹30,000 रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। इसके बाद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ संतोष पांडेय को एसीबी की टीम ने धर दबोचा था। उसे समय कोरिया जिले के कलेक्टर डोमन सिंह हुआ करते थे। घटना के बाद तत्कालीन स्टेनो संतोष सिंह को सस्पेंड कर बलरामपुर जिले में अटैच किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज जिला एवं सत्र न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री आनंद कुमार ध्रुव ने आरोपी संतोष पांडेय को 3 साल की सजा दी है। शासन की तरफ से इस मामले की पैरवी श्रीमती किरण सोनी ने की थी।