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हत्या के 8 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा…..षष्ठम अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला ……. अभियोजन पक्ष की ओर से इन्होंने किया पैरवी …

 

रायगढ़। जिले के खरसिया थाना क्षेत्र जोबी चौकी अंतर्गत खम्हार गांव में 18 मार्च 2022 को सुनियोजित तरीके से गांव के ही 8 लोगों ने डेविड राठिया पर प्राण घातक हमला किया था। आरोपियों ने धारदार हथियार चाकू और टंगिया से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसकी वजह से डेविड राठिया की मौत हो गई थी। इस मामले में षष्ठम अपर सत्र न्यायालय ने न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने फैसला सुनाते हुए सश्रम आजीवन कारावास से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने पैरवी किया।
मामला कुछ इस प्रकार है कि खरसिया क्षेत्र के ग्राम खम्हार में साल 2022 में होली के दिन गांव के 8 युवकों ने सुनियोजित तरीके से नृशंस हत्या कर अपराध की घटना को करीत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में मुख्य रूप से केवल राठिया और कलेश्वर राठिया का डेविड राठिया के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश वश हत्या जैसी अपराधिक घटना को अंजाम दिया गया। पूर्ण सुनियोजित योजना के अनुसार खम्हार गांव के आरोपी केवल राठिया और कलेश्वर राठिया के साथ अखिलेश राठिया, छविलाल उर्फ लालजीत राठिया, धनुर्जय राठिया, होरीलाल राठिया, त्रिभुवन राठिया और हेमंत राठिया के द्वारा सुनियोजित तरीके से मृतक डेविड राठिया को बुलाकर पुरानी रंजिश को लेकर विवाद करने लगे। इसी बीच विवाद बढ़ने पर पहले से धारदार चाकू और टंगिया से प्राण घातक हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
मामले की जानकारी मिलने पर खरसिया पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया। और मुख्य आरोपी केवल राठिया और कलेश्वर राठिया सहित अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 147, 341, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर षष्ठम अपर सत्र न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जहां विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। जहां अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने पैरवी करते हुए नृशंस हत्या का अपराध सुनियोजित तरीके से गंभीर प्रवृत्ति का होने की दलील देते हुए कठोर सजा देने की मांग की गई।
न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया की आरोपियों के द्वारा मृतक के साथ रंजिश रखते हुए सुनियोजित तरीके से संगठित होकर हत्या जैसी गंभीर अपराध को अंजाम देने को लेकर कठोर सजा देने की मांग की गई। जिस पर न्यायालय ने सुनियोजित तरीके से अपराध कारीत करने का दोषी पाया। और सभी 8 अभियोक्तो को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

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