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आईडीबीआई बैंक का निजीकरण आर्थिक सुधार या राष्ट्रीय वित्तीय हितों से समझौता ? ..बैंकिंग की राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनाम निजीकरण… आर्थिक सुधार या सार्वजनिक वित्तीय शक्ति का संकुचन..?

 

बैंकिंग व्यवस्था केवल लाभ कमाने का व्यावसायिक माध्यम नहीं, बल्कि देश की आर्थिक संप्रभुता, आम नागरिकों की बचत, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है।सुधार का उद्देश्य केवल स्वामित्व बदलना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को अधिक समृद्ध, समावेशी, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।

*किसी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का आकलन केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद, विदेशी निवेश अथवा सरकारी खजाने में जमा धनराशि से नहीं किया जा सकता। उसकी वास्तविक आर्थिक मजबूती इस बात से भी निर्धारित होती है कि देश की बचत, बैंकिंग व्यवस्था, वित्तीय संस्थानों और विकास के संसाधनों पर किसका नियंत्रण है तथा उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस सीमा तक पहुँचता है। इस दृष्टि से आईडीबीआई बैंक में बहुमत हिस्सेदारी विदेशी निजी वित्तीय समूह को बेचने का निर्णय केवल एक व्यावसायिक सौदा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक नीति और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।*

14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी ‘10955230’Canada Inc. को आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दी। इस हिस्सेदारी में भारत सरकार की 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24 प्रतिशत इक्विटी शामिल है।
प्रस्तावित लेन-देन के बाद सरकार के पास 15 प्रतिशत और एलआईसी के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि दोनों संस्थानों के प्रतिनिधि बैंक के निदेशक मंडल से हटेंगे। इस प्रकार, उनकी संयुक्त 34 प्रतिशत हिस्सेदारी बने रहने के बावजूद बैंक का प्रबंधन नियंत्रण निजी खरीदार के हाथों में चला जाएगा। सौदे को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की नियामकीय प्रक्रिया भी आवश्यक है।

यहाँ मूल प्रश्न केवल यह नहीं है कि सरकार को कितनी धनराशि मिलेगी, बल्कि यह है कि इस बिक्री से देश को दीर्घकाल में क्या मिलेगा और क्या खोना पड़ सकता है।

*लाभ कमाने वाला बैंक बेचने की आवश्यकता क्यों?*
आईडीबीआई बैंक का अतीत वित्तीय संकटों से जुड़ा रहा है। खराब ऋणों और घाटे के कारण मई 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दायरे में रखा था। सरकार और एलआईसी को बैंक को संभालने के लिए पूंजी उपलब्ध करानी पड़ी। बाद में बैंक की स्थिति में सुधार हुआ और मार्च 2021 में उस पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए।

लेकिन किसी संस्थान का संकट से उबरना और उसके बाद उसका स्वामित्व बेच देना दो अलग-अलग नीतिगत प्रश्न हैं। जब सार्वजनिक संसाधनों से किसी वित्तीय संस्थान को पुनर्जीवित किया जाता है, तब यह भी विचार होना चाहिए कि उसके भविष्य के लाभ, उसकी संस्थागत क्षमता और उससे मिलने वाले सार्वजनिक हित का संरक्षण कैसे किया जाए?

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, आईडीबीआई बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात सितंबर 2018 के 31.78 प्रतिशत से घटकर मार्च 2026 में 2.32 प्रतिशत रह गया। यह सुधार उल्लेखनीय है। इससे यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जिस बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक धन और एलआईसी के संसाधनों का योगदान रहा, उसके प्रबंधन पर सार्वजनिक संस्थानों का नियंत्रण समाप्त करना ही क्या सबसे अच्छा विकल्प था?

सरकार का तर्क है कि निजी स्वामित्व से बैंक को नई पूंजी, आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मिल सकती है। यह तर्क पूरी तरह निराधार नहीं है। निजी संस्थान भी वित्तीय नवाचार, परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन निजीकरण अपने आप में दक्षता की गारंटी नहीं है।
उसका वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता, ऋण की उपलब्धता, रोजगार, वित्तीय समावेशन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है।

*विनिवेश की कीमत और सार्वजनिक संपत्ति का मूल्य-*
सरकार ने बताया है कि स्वतंत्र पेशेवर एजेंसियों द्वारा निर्धारित औसत मूल्यांकन 75.99 रुपये प्रति शेयर था, जबकि सफल बोली 81 रुपये प्रति शेयर की रही। सरकार का कहना है कि इस आधार पर प्राप्त प्रस्ताव उचित था। इसके बावजूद सार्वजनिक हित में मूल्यांकन की पारदर्शिता, परिसंपत्तियों के आकलन, भविष्य की आय की संभावनाओं और प्रतिस्पर्धी बोलियों की पर्याप्तता पर प्रश्न पूछना आवश्यक है।

बैंक का मूल्य केवल उसकी वर्तमान बैलेंस शीट, भवनों, भूमि अथवा शेयर बाजार में प्रचलित कीमत से निर्धारित नहीं होता। उसमें वर्षों से निर्मित ग्राहक विश्वास, शाखाओं का नेटवर्क, संस्थागत अनुभव, जमा आधार और भविष्य में होने वाली आय की संभावनाएँ भी शामिल होती हैं।

यदि कोई सार्वजनिक संस्था आज एकमुश्त धनराशि प्राप्त करती है, तो उसे अपनी संपत्ति के स्थायी स्वामित्व और उससे भविष्य में मिलने वाले संभावित लाभ का भी आकलन करना चाहिए। 52,878 करोड़ रुपये की प्राप्ति निश्चित रूप से सरकारी वित्त के लिए महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह धनराशि एक बार मिलेगी, जबकि बैंक की भविष्य की कमाई और उसके व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण का प्रश्न दीर्घकाल तक बना रहेगा।
इसलिए सौदे की सफलता का आकलन केवल प्राप्त धनराशि से नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालीन आर्थिक और सामाजिक परिणामों से होना चाहिए।

*एलआईसी के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए-*
भारतीय जीवन बीमा निगम केवल एक निवेशक नहीं, बल्कि करोड़ों पॉलिसीधारकों के विश्वास से निर्मित देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में से एक है। उसकी निवेश संबंधी प्रत्येक बड़ी नीति का मूल्यांकन पॉलिसीधारकों के हितों, जोखिम और दीर्घकालीन प्रतिफल के आधार पर किया जाना चाहिए।

आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी कम करने के निर्णय पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बैंक और बीमा व्यवसाय के बीच सहयोग की संभावनाओं का पर्याप्त परीक्षण किया गया? बैंकिंग और बीमा सेवाओं के समन्वय से ग्राहकों तक वित्तीय उत्पाद पहुँचाने, सेवा लागत घटाने और निवेश के नए अवसर विकसित करने की संभावनाएँ मौजूद हैं। हालाँकि, ऐसा समन्वय तभी लाभकारी होगा जब वह नियामकीय सीमाओं, प्रतिस्पर्धा और पॉलिसीधारकों के हितों का सम्मान करे।

सरकार और एलआईसी की संयुक्त हिस्सेदारी 34 प्रतिशत रह जाने के बावजूद दोनों संस्थाएँ निदेशक मंडल से अपने प्रतिनिधि वापस लेंगी। इसका अर्थ है कि उनकी वित्तीय हिस्सेदारी बनी रहेगी, लेकिन प्रबंधन पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यह व्यवस्था सार्वजनिक जवाबदेही और दीर्घकालीन संस्थागत हितों की दृष्टि से गंभीर विचार की माँग करती है।

एलआईसी को केवल बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर नहीं, बल्कि उसके निवेश पर मिले प्रतिफल, जोखिम और पॉलिसीधारकों के दीर्घकालीन हितों के आधार पर भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

*आर्थिक राष्ट्रवाद और विदेशी पूंजी का प्रश्न-*
वैश्विक अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश का विरोध करना न तो व्यावहारिक है और न ही भारत के विकास के लिए आवश्यक। विदेशी पूंजी नई तकनीक, रोजगार, प्रतिस्पर्धा और वित्तीय संसाधन ला सकती है। भारत को वैश्विक निवेश के लिए खुला रहना चाहिए, लेकिन आर्थिक खुलेपन और रणनीतिक वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व के बीच संतुलन भी आवश्यक है।

बैंक केवल धन जमा करने और ऋण देने वाली व्यावसायिक इकाई नहीं है। वह भुगतान व्यवस्था, बचत, व्यापार, उद्योग, कृषि, आवास और रोजगार के वित्तपोषण से जुड़ा होता है। इसलिए उसके प्रबंधन संबंधी निर्णयों का प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

आईडीबीआई बैंक का नियंत्रण विदेशी वित्तीय समूह को सौंपने से यह प्रश्न उठता है कि क्या रणनीतिक वित्तीय संस्थानों में विदेशी निवेश के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय हित संबंधी मानदंड पर्याप्त रूप से निर्धारित हैं? विदेशी निवेशक की राष्ट्रीयता मात्र के आधार पर उसके इरादों पर संदेह करना उचित नहीं होगा। उसी प्रकार, विदेशी निवेश के नाम पर प्रबंधन नियंत्रण के दीर्घकालीन परिणामों की अनदेखी करना भी उचित नहीं है।

वास्तविक आर्थिक राष्ट्रवाद का अर्थ विदेशी पूंजी के लिए दरवाजे बंद करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय हितों, नियामकीय संप्रभुता और नागरिकों के वित्तीय अधिकारों से समझौता किए बिना निवेश का लाभ देश को मिले।

*आम ग्राहकों, किसानों और छोटे उद्यमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?-*
बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि वह किस प्रकार के समाज और अर्थव्यवस्था की सेवा करती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में छोटे किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे व्यापारी, पेंशनभोगी, निम्न आय वर्ग और लघु उद्यम औपचारिक वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर हैं।

निजी स्वामित्व के बाद यदि बैंक अधिक कुशल बनता है, तकनीक में निवेश करता है और ऋण वितरण को बेहतर बनाता है, तो ग्राहकों को लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि लाभ बढ़ाने का दबाव प्राथमिकता बन गया, तो कम लाभ वाले क्षेत्रों में शाखाओं, सेवाओं अथवा ऋण उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

यह कहना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा कि निजीकरण होते ही ग्राहकों के जमा धन पर संकट आ जाएगा या छोटे ग्राहकों को अनिवार्य रूप से नुकसान होगा। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन के अधीन रहेगा और जमा बीमा सहित लागू कानूनी सुरक्षा व्यवस्थाएँ प्रभावी रहेंगी। फिर भी, स्वामित्व परिवर्तन के बाद सेवा शुल्क, ऋण की शर्तों, शाखा नेटवर्क, रोजगार और वित्तीय समावेशन की निगरानी आवश्यक है।

सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की निरंतरता, कर्मचारियों के हितों तथा छोटे उधारकर्ताओं की ऋण तक पहुँच के लिए कौन-से ठोस सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएँगे।

*विनिवेश का लक्ष्य या अर्थव्यवस्था का दीर्घकालीन हित?-*
सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचने का एक प्रमुख तर्क राजकोषीय संसाधन जुटाना है। विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक निवेश, बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऋण प्रबंधन में किया जा सकता है। लेकिन यदि सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री को केवल वार्षिक राजस्व जुटाने का माध्यम बना दिया जाए, तो दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता का प्रश्न पीछे छूट सकता है।

किसी बैंक की बिक्री से प्राप्त एकमुश्त धनराशि और उसके भविष्य में मिलने वाले लाभांश, सार्वजनिक ऋण वितरण तथा संस्थागत नियंत्रण के मूल्य की तुलना आवश्यक है। इसी प्रकार, यदि बैंक को सार्वजनिक स्वामित्व में रखकर सुधारना संभव हो, तो उस विकल्प की लागत और लाभ का भी ईमानदार आकलन होना चाहिए।

सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत बनाना और उनका कुशल संचालन सुनिश्चित करना अपने आप में एक आर्थिक सुधार है। हर समस्या का समाधान स्वामित्व हस्तांतरण नहीं हो सकता। सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेही, पेशेवर प्रबंधन, पारदर्शिता और तकनीकी आधुनिकीकरण को मजबूत करके भी दक्षता बढ़ाई जा सकती है।

इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम को हर परिस्थिति में सरकारी नियंत्रण में ही रखा जाए। कुछ मामलों में रणनीतिक विनिवेश उपयोगी हो सकता है। लेकिन बैंक जैसे संवेदनशील वित्तीय संस्थान के मामले में निर्णय का आधार केवल बिक्री से प्राप्त राशि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक हित का व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए।

*संसद के प्रति जवाबदेही और नीतिगत निरंतरता-*
सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व से संबंधित निर्णयों में सरकार की जवाबदेही केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने तक सीमित नहीं रह सकती। संसद और नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि नीति में परिवर्तन क्यों किया गया, पहले व्यक्त आश्वासनों का क्या हुआ और वर्तमान निर्णय के पक्ष में कौन-से ठोस आर्थिक आधार हैं।

आईडीबीआई के संबंध में वर्ष 2003 में संसद में सरकारी हिस्सेदारी के विषय पर दिए गए आश्वासन का हवाला इस बहस को और महत्त्वपूर्ण बनाता है। उस आश्वासन की कानूनी स्थिति, बाद के विधायी परिवर्तनों और वर्तमान विनिवेश नीति के बीच संबंध का स्पष्ट विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। केवल पुराने आश्वासन का उल्लेख करके किसी वर्तमान निर्णय को स्वतः अवैध ठहराना उचित नहीं होगा; लेकिन लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए सरकार को नीतिगत बदलाव का औचित्य स्पष्ट करना चाहिए।

इसी प्रकार, मूल्यांकन की पद्धति, संभावित जोखिम, कर्मचारियों के भविष्य और सार्वजनिक हित से जुड़ी शर्तों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। वित्तीय संस्थानों का भविष्य केवल कार्यपालिका के राजकोषीय लक्ष्यों तक सीमित विषय नहीं है।

*भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए?-*
भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूंजी, तकनीक, प्रतिस्पर्धा और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक संस्थानों की स्थिरता, वित्तीय समावेशन, नागरिकों की बचत और आर्थिक संप्रभुता का संरक्षण भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

*आईडीबीआई बैंक के मामले में सरकार को निम्नलिखित कदमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए:-*

1,*पारदर्शिता और जवाबदेही:* सौदे के मूल्यांकन, सार्वजनिक संपत्ति के आकलन और राष्ट्रीय हित से जुड़ी शर्तों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

2,*ग्राहक हितों की सुरक्षा:* जमा खाताधारकों, छोटे उधारकर्ताओं, किसानों और लघु उद्यमों के हितों की रक्षा के लिए नियामकीय निगरानी और प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया जाए।

3,*कर्मचारियों के अधिकार:* बैंक के कर्मचारियों के रोजगार, सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा और पेशेवर विकास के संबंध में स्पष्ट नीति बनाई जाए।

4,*सार्वजनिक बैंकिंग का सुदृढ़ीकरण:* अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तकनीकी आधुनिकीकरण, बेहतर जोखिम प्रबंधन, पारदर्शी ऋण वितरण और पेशेवर प्रशासन को प्राथमिकता दी जाए।

5,*विनिवेश की दीर्घकालीन समीक्षा:-* किसी भी बिक्री से पहले एकमुश्त प्राप्ति की तुलना भविष्य की आय, सामाजिक लाभ, रणनीतिक महत्त्व और वैकल्पिक सुधार योजनाओं से की जाए।

6,*राष्ट्रीय हित के अनुरूप विदेशी निवेश:* विदेशी पूंजी का स्वागत हो, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में नियामकीय नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता, प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक हित सर्वोपरि बने रहें।

*निष्कर्ष: आर्थिक विकास का अर्थ केवल धन जुटाना नहीं-*
आईडीबीआई बैंक का विनिवेश भारत की आर्थिक नीति के सामने एक बुनियादी प्रश्न रखता है—क्या विकास का सर्वोत्तम रास्ता सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों का स्वामित्व हस्तांतरित करना है, या उन्हें अधिक सक्षम, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाकर राष्ट्रीय विकास का मजबूत आधार तैयार करना?

इस प्रश्न का उत्तर किसी विचारधारा, राजनीतिक दल अथवा विदेशी निवेश के प्रति पूर्वाग्रह से नहीं, बल्कि तथ्यों, दीर्घकालीन आर्थिक विश्लेषण और नागरिकों के हितों से निर्धारित होना चाहिए।

सरकार को यह अधिकार है कि वह आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतियाँ बनाए। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में प्रत्येक बड़े निर्णय के साथ यह दायित्व भी जुड़ा है कि उसके लाभ और संभावित हानियों का निष्पक्ष आकलन किया जाए। आईडीबीआई बैंक के मामले में यह और भी आवश्यक है, क्योंकि इसके पुनरुद्धार में सार्वजनिक संसाधनों और एलआईसी की भूमिका रही है।

भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था बनना चाहिए जो विदेशी निवेश आकर्षित करे, लेकिन अपनी वित्तीय संस्थागत क्षमता को कमजोर न होने दे; जो निजी क्षेत्र की दक्षता से लाभ उठाए, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व को बाजार की लाभ-प्रेरणा के हवाले न करे; और जो राजकोषीय संसाधन जुटाए, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के आर्थिक हितों की कीमत पर नहीं।

*राष्ट्रीय हित का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र की हर कमी को उचित ठहराना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों को इतना सक्षम बनाना है कि वे जनता के विश्वास, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार अनिवार्य है, लेकिन सुधार का उद्देश्य केवल स्वामित्व बदलना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को अधिक समृद्ध, समावेशी, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।*

— गणेश कछवाहा
चिंतक, लेखक एवं समीक्षक
रायगढ़, छत्तीसगढ़
ई-मेल: gp.kachhwaha@gmail.com

 

 

 

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