शहर सरकार घमासान 2019: चुनाव तक 45 बन्दूकों के लाइसेंस सस्पेंड…लाठी-डंडा भी रैली, सभा या जुलूस में एलाऊ नही…
शहर सरकार घमासान 2019: चुनाव तक 45 बन्दूकों के लाइसेंस सस्पेंड…लाठी-डंडा भी रैली, सभा या जुलूस में एलाऊ नही…
अनूप बड़ेरिया
उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जूलुस, रैली अथवा आमसभा के दौरान शस्त्र लाठी, बल्लम, तलवार, राड़, फरसा, चैन, या अन्य हथियार न तो अपने साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने जिले के कुल 45 लाईसेंसी शस्त्रों को निर्वाचन संपन्न होने तक के लिए निलंबित कर दिया है। जिसमें थाना मनेन्द्रगढ के 26, चिरमिरी के 12 एवं थाना झगराखांड के 7 लाईसेंसी शस्त्र शामिल है। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के समस्त लाईसेंसी को उनके शस्त्र थाना में जमा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति पश्चात संबंधितों को उनके शस्त्र नियमानुसार वापिस कर दिये जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जूलुस, रैली अथवा आमसभा के दौरान शस्त्र लाठी, बल्लम, तलवार, राड़, फरसा, चैन, या अन्य हथियार न तो अपने साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।