शराबियों और नेताओं के लिए बड़ी खबर…मतदान के 48 घण्टे पहले से नही मिलेगी शराब.. पहले से स्टॉक..देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें रहेगी बंद..इसके परिवहन पर भी रहेगा प्रतिबंध…
शराबियों और नेताओं के लिए बड़ी खबर…मतदान के 48 घण्टे पहले से नही मिलेगी शराब.. पहले से स्टॉक..देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें रहेगी बंद..इसके परिवहन पर भी रहेगा प्रतिबंध…
अनूप बड़ेरिया
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डोमन सिंह ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के लिए मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात 19 दिसंबर 2019 शाम 5 बजे से 21 दिसंबर 2019 को मतदान समाप्ति तक जिले की समस्त देशी, विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकाने तथा मद्य भण्डारगार पूर्ण रूप से बंद रखने हेतु आदेष जारी कर ‘‘शुष्क दिवस‘‘ घोषित किया है। उक्त मतदान अवधि में जिले के नगर निगम चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ वृत्त की समस्त देषी-विदेषी मदिरा दुकाने पूर्ण से बंन्द रखने तथा शराब की क्रय-विक्रय और इसके परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। निर्वाचन के समय मदिरा के अवैध भण्डारण एवं परिवहन करते पाये जाने पर संबंधित आबकारी निरीक्षक के विरूध्द अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
