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फर्जी दस्तावेज पेश कर दूसरी जमीन में बना दिया कुआं..स्वीकृति कहीं और की..गड़बड़ी करने वाले सरपंच, सचिव, रोजगार व तकनीकी सहायक से होगी 82 हजार की वसूली..एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्यवाही.. कड़क सीईओ तुलिका ने कहा जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कडे़ कदम जरूरी..

फर्जी दस्तावेज पेश कर दूसरी जमीन में बना दिया कुआं..

स्वीकृति कहीं और की..गड़बड़ी करने वाले सरपंच, सचिव, रोजगार व तकनीकी सहायक से होगी 82 हजार की वसूली..

एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्यवाही.. कड़क सीईओ तुलिका ने कहा जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कडे़ कदम जरूरी..

अनूप बड़ेरिया
भूमि का सही चिन्हांकन न कर दूसरे की भूमि में मनरेगा कूप निर्माण करने के लिए दोषी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को अब पूरी खर्च राशि अर्थदण्ड के रूप में जमा करनी होगी। एक सप्ताह में यह मनरेगा के तहत दूसरी बड़ी कार्यवाही की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी तूलिका प्रजापति ने बताया कि जिले में कलेक्टर कोरिया  डोमन सिंह के निर्देशानुसार मनरेगा में जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। योजना में अनियमितता करने वालों पर कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है। प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। जिला पंचायत सीइओ तूलिका प्रजापति ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत सोनहत जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कटगोड़ी में स्वीकृत कार्य के लिए गलत भूमि पर कार्य कराने के मामले में जनशिकायत पर विस्तार से जांच उपरांत यह कार्यवाही की गई है।
जिला पंचायत सीइओ श्रीमती तुलिका प्रजापति ने बताया कि ग्राम कटगोड़ी की रहने वाली श्रीमती निर्मला गुप्ता ने एक शिकायत पत्र सौंपकर यह जानकारी दी थी कि ग्राम पंचायत कटगोड़ी के सरपंच और सचिव द्वारा उनके भूमि पर हितग्राही राजरूप पिता जगनारायण के नाम का कूप निर्माण कराया जा रहा है। मामले की शिकायत के साथ उन्होने अपने भूमि संबंधी रिकार्ड भी प्रस्तुत किए थे। सीइओ ने बताया कि मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर कोरिया  डोमन सिंह ने विस्तृत जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।

जिस पर जिला स्तरीय दल बनाकर मामले की भौतिक जांच की गई। जांच में दल ने पाया कि निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत कटगोड़ी ने श्रीमती गुप्ता की जमीन में खेादे गए गढ्ढे को ही कूप निर्माण का कार्यस्थल बनाकर कार्य कराया गया है। जांच दल ने यह पाया कि निर्माण एजेंसी द्वारा तकनीकी सहायक को बिना बताए ही कार्य का मस्टररोल निकालकर कार्य प्रारंभ करा दिया। इसके बाद तकनीकी सहायक से मूल्यांकन भी करा लिया। यह पूरा मामला गंभीर अनियमितता की श्रेणी में पाए जाने पर संबंधितों को कार्य में खर्च की गई समस्त राशि 82 हजार 368 रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी जारी करते हुए निर्माण एजेंसी सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, और ग्राम रोजगार सहायक पर समेकित रूप से अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। यह राशि तीन दिवस में संबंधित महात्मा गांधी नरेगा के राज्य कोष में जमा करेंगे।

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