संक्रमित बीमारी को छिपाकर यदि दूसरों का जीवन खतरे में डाला तो होगी IPC की धारा 270 के अंतर्गत कार्यवाही-आईजी डांगी..
सरगुजा संभाग के IG रतनलाल डांगी ने कहा है कि यदि कोई यह जानते हुए भी कि वो किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित है उसे छिपाकर दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का जान बूझकर प्रयास करेगा। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इन दिनो कोरोना वायरस का संक्रमण भयावह रूप से पूरे विश्व मे फैला है और छग में भी इस बीमारी ने दस्तक दे दी है।
धारा 270 का विवरण
“भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के अनुसार, जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि, और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोक का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।”