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आधा दर्जन कारोबारी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही..

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी बेमेतरा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (।।) का उल्लंघन करने वाले 6 दोषियों पर कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 51, 52 (1 एवं 2) के तहत् अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैः-ललित कुमार साहू पिता इंदल साहू, फर्म ललित किराना स्टोर्स, दाढ़ी, बेमेतरा को 15000 रू., नीरज संतवानी पिता किशन चंद संतवानी, फर्म लक्ष्मी डेली निड्स एवं जनरल, मोहभट्टा रोड, बेमेतरा को 15000 रू., मोहन लाल जैन पिता भंवरलाल जैैन, फर्म सोहन प्रोविजन स्टोर्स, देवकर, तह. साजा, बेमेतरा को 10000 रू., संदीप जैन पिता बाबूलाल जैन, संचालक-जय श्री ग्रेन प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड दुर्ग को 30000 रू., नर्मदा प्रसाद गुप्ता पिता सत्यनारायण फर्म नर्मदा स्वीट्स, बेमेतरा को 15000 रू. एवं भीखम साहू पति सुशील साहू, जय कर्मा माता स्व. सहायता समूह, ग्राम लोलेसरा, बेमेतरा को 3000 रू. उक्त फर्म के संचालकों को शस्ति की राशि 15 दिवस के भीतर जमा किये जाने हेत आदेश पारित कियेे गये है। जमा नहीं किये जाने की दशा में भू-राजस्व बकाया की भाॅति वसूली की कार्यवाही की जावेगी, निर्देशित किया।

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