♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

बड़ी खबर::पूजा पैकरा आत्महत्या मामला:: दीपक वैद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा– मामला गंभीर, जांच जारी

बैकुंठपुर/कोरिया। बहुचर्चित पूजा पैकरा आत्महत्या मामले में विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), बैकुंठपुर ने दीपक वैद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, विवेचना की वर्तमान स्थिति तथा उपलब्ध केस डायरी का अवलोकन करने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया।
न्यायालय में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है तथा दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं विशेष लोक अभियोजक और प्रार्थी पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला एक नाबालिग आदिवासी छात्रा की आत्महत्या से जुड़ा है और आरोप अत्यंत गंभीर हैं।
केस डायरी के अनुसार, 7 जुलाई 2026 को पूजा पैकरा अपनी छोटी बहन के साथ आईसी मार्ट गई थी, जहां उस पर चोरी का आरोप लगाकर कथित रूप से पूछताछ की गई। आरोप है कि उससे जबरन लिखवाया गया, ₹50 हजार की मांग की गई, स्कूटी और चाबी अपने कब्जे में रख ली गई तथा उसे अपमानित और धमकाया गया। बाद में 8 जुलाई 2026 को छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि मामले की जांच अभी जारी है। एक सहआरोपी विनोद वैद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। ऐसे में अपराध की गंभीर प्रकृति, जांच की स्थिति और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए दीपक वैद की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 482 के तहत दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button



स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

जवाब जरूर दे 

[poll]

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!
Close