
कांग्रेस की शिकायत लाई रंग, जिला कार्यक्रम अधिकारी पर गिरी गाज::मंगलसूत्र कांड
पूर्व विधायक गुलाब कमरो व ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा की शिकायत के बाद शासन ने रोकी दो वेतनवृद्धियां
अनूप बड़ेरिया
रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कथित अनियमितता के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ शासन ने उनके खिलाफ दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को दी गई उपहार सामग्री में घटिया गुणवत्ता के मंगलसूत्र वितरित किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच के बाद आदित्य शर्मा को 18 जून 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 3 जुलाई 2026 को स्मरण पत्र भी भेजा गया। अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को शासन ने संतोषजनक नहीं माना।
आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि अधिकारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत पाया गया तथा शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं गंभीर कर्तव्यहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत दंडित किया गया है।
इस कार्रवाई के पीछे भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा द्वारा लगातार उठाई गई शिकायतों को अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में घटिया मंगलसूत्र वितरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। अब शासन के इस आदेश को उनकी शिकायत पर हुई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
राजनीतिक गलियारों में इस कार्रवाई को कांग्रेस की शिकायत पर शासन द्वारा की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। वहीं, आदेश जारी होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग में भी इस मामले की व्यापक चर्चा है।




