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फार्मासिस्ट पर विभाग ने की दण्डात्मक कार्यवाही… विभागाध्यक्ष को लिखे पत्र में आपत्तिजनक आरोप लगाए थे…

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले आयुर्वेदिक विभाग की फार्मासिस्ट पर विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाही करने का मामला सामने आया है। दरसल सरस्वती वर्मा आयुर्वेदिक विभाग में फार्मसिस्ट है उन पर विभाग के विभागध्यक्ष को लिखे पत्र में अत्यंत आपत्तिजनक और नियमों के खिलाफ बार बार आधारहीन आरोप लगाने के खिलाफ ये कार्रवाही की गई है। सरस्वती वर्मा पर विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण अवं अपील) के नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत कार्रवाही की गई है जिसमे उनके आगामी वर्ष की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। फार्मसिस्ट के खिलाफ विभाग ने कड़ा कदम उठाया है।

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