
ब्रेकिंग:: कोरिया में जिम खुलने की मिली अनुमति… सुबह 5 से शाम 8 इन नियम शर्तो के साथ कलेक्टर ने दिया आर्डर…
कोरोना के चलते लगभग 6 माह से बन्द पड़े जिम और योग सेंटर को खोले जाने की अनुमति जिला कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने नियम शर्तो के साथ दे दी है।
जारी आदेश में बताया गया कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छग शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे यही कारण है कि COVID-19 के संम्भाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी (Social/Physical Distancing) को अपनाया जा रहा है। इसी अनुक्रम में जिले के व्यायाम शाला (GYM) एवं योग संस्थान प्रातः सुबह 5.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 03 अगस्त 2020 द्वारा निर्धारित (SOP) शर्तो/ गाईड लाईन के अध्याधीन प्रदान की जाती है।
सामान्य निवारक शर्ते:-
अ-सामान्य अवश्यकताओं एव स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु
के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति गर्भावती महिलायें और 10 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को जिम में प्रतेश तर्जित हेगा ।
ब- निवारक उपायों में ऐसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं जो कि कोविड-19 से
संकरमण के खतरे को कम करते हैं, ये उपाय इस प्रकार है:-
1. दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की सामाजिक/ शारीरिक दूरी का पालन करना
अनिवार्य होगा।
2. जिम के दौरान फेस मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा ।
3. बार-बार साबुन के साथ हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिए) एवं एल्कोहल
आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकण्ड के लिये) अनिवार्य होगा.
4. श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसः- खासते / छीकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिशू से
ढकना, का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हैल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द
किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा।
6. थूकना पूर्णतः वर्जित होगा।
7. आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
8. प्रवेश एवं निकासी द्वार में हैंण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना
अनिवार्य होगा।
9. सिर्फ Asymptomatic व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
10. जिम में आने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर में नाम/पता / मो०नं0 दर्ज करना अनिवार्य होगा ।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा
पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेगे।