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गर्भपात कराने वाले डॉक्टर व आरोपी की डीजे कोर्ट में जमानत याचिका खारिज… हाईकोर्ट में लगी जमानत की अर्जी..

आखिर पुलिस किस इंतजार में ..?
कोरिया जिले के खड़गवां क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर अनाचार करने के मामले के आरोपी एवं उसका गर्भपात कराने वाले डॉक्टर की जमानत याचिका को कोरिया डीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
   उल्लेखनीय है कि अनाचार का आरोपी अंबिकेश्वर सिंह और उसकी सहयोगी महिला अंजोरिया बाई इस मामले में पहले से ही जेल में बन्द हैं। वही गर्भपात कराने वाले डॉ राकेश शर्मा फरार हैं। डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका व आरोपी की जमानत याचिका की अर्जी हाई कोर्ट में लगी हुई है। जिसकी डायरी हाईकोर्ट ने कोरिया पुलिस से मंगाई है।
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 विदित है कि नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट के बाद अपराध दर्ज करने के पश्चात प्रमुख दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पीड़िता ने  बैकुंठपुर के एक निजी शर्मा अस्पताल में जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस 30 जुलाई को गर्भपात कराने वाले अस्पताल पहुंची थी। जहां उसने अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज सहित अन्य रिकॉर्ड  जांच करने के बाद जप्त कर लिया था। पुलिस टीम ने पीड़िता की मौजूदगी में अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की पहचान भी कराई थी। लेकिन इसके बाद भी पुलिस  अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। आपको मालूम हो कि उक्त चिकित्सक के खिलाफ बच्चा बेचने सहित अनेक गम्भीर शिकायतें भी दर्ज हो चुकी है। बताया जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में पुलिस कथित रूप से उक्त डॉक्टर का सहयोग भी कर रही है।

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