कोरिया : नगर पंचायत पार्षद के लिए 1000 रू. एवं नगर पालिका पार्षद के लिए होगी 3000 रूपए जमानत राशि… आरक्षण वालो को फिफ्टी परसेंट छूट..नपं में पार्षद 50 हजार तो नपा में डेढ़ लाख कर सकता है खर्च…
कोरिया : नगर पंचायत पार्षद के लिए 1000 रू. एवं नगर पालिका पार्षद के लिए होगी 3000 रूपए जमानत राशि… आरक्षण वालो को फिफ्टी परसेंट छूट..नपं में पार्षद 50 हजार तो नपा में डेढ़ लाख कर सकता है खर्च…
अनूप बड़ेरिया
नगरीय निकायों के चुनाव में नगर पंचायत पार्षदों के लिए 1000 रूपए और और नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिए 3000 रूपए प्रतिभूति (जमानत) राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के प्रत्याशियों को इस राशि का आधा जमा करना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र लेने का काम 30 नवम्बर 2019 से शुरू होगा। नगरीय निकायों के चुनाव में मतपेटी एवं मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को संबंधित नगरीय निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता होना चाहिए। वह नगर के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वह आरक्षण कोटा में फीट बैठता है। दूसरे वार्ड से लड़ने वाले को उस वार्ड का प्रस्तावक जरूरी होगा, जिसमें वह चुनाव लड़ने का इच्छुक है।
कलेक्टर ने बताया नगर पंचायत क्षेत्र में पार्षद चुनाव लड़ने के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 50 हजार रूपए और नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम 1.50 लाख रूपए निर्धारित किया गया है। खर्च पर निगरानी के लिए व्यय संपरीक्षक भी नियुक्त किए गये है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित स्थानीय निकाय से नो-ड्यूस प्रमाण पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी को व्यय लेखा का हिसाब करने के लिए नामांकन के पूर्व राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोलना होगा। निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन लेखे का संधारण प्रपत्र क के अनुसार रजिस्टर में किया जाएगा। तथा निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन लेखे का अभिलेख निरीक्षण के लिए नाम वापसी हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से मतदान तिथि के बीच अनिवार्यतः दो बार निर्वाचन व्यय संपरीक्षक द्वारा जांच कराया जाना होगा। निर्वाचन व्यय संपरीक्षक द्वारा तिथि निर्धारित कर उम्मीदवार को सूचित किया जावेगा।