तेल के पैकेट में लेबल नही तो 25 हजार का जुर्माना…प्रिंटेड पैकेट में लोकल मिक्चर 30 हजार का जुर्माना…अवमानक खाद्य पदार्थ…
तेल के पैकेट में लेबल नही तो 25 हजार का जुर्माना…प्रिंटेड पैकेट में लोकल मिक्चर 30 हजार का जुर्माना… अवमानक खाद्य पदार्थ…
कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार न्याय निर्णनयन अधिकारी (ए0डी0एम0 कोर्ट) कोण्डागांव ने खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता संबंधी प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए दो प्रकरणों में विक्रेता एवं निर्माणकर्ताओं पर 55 हजार का जुर्माना लगाया है। जिनमें जोहार राईस ब्रांड आईल के निर्माता मेसर्स जागृति साल्वेक्स व विक्रेता आहुजा किराना स्टोर्स को तेल पैकेट पर नियमानुसार लेबल न होने के कारण 25 हजार रुपये तथा मेसर्स विरेन्द्र ब्रदर्स के संचालक विरेन्द्र देवांगन को पुनः मिथ्याछाप मिक्चर बेचने के कारण 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। ज्ञात हो कि पूर्व में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके है। जिसमें 35 प्रकरणों पर 3 लाख 83 हजार का जुर्माना विक्रेताओं एवं निर्माणकर्ताओं को लगाया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनयम 2011 के अंतर्गत अवमानक खाद्य सामग्री पर अधिकतम 5 लाख रुपये, मिथ्याछाप पर अधिकतम 3 लाख रुपये, असुरक्षित खाद्य सामग्री के लिए अधिकतम 7 वर्ष कारावास व 10 लाख जुर्माने से दंडनीय होगा तथा बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह तक का कारावास व 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।