धारा 144(1) अब पूरे कोरिया के लिये प्रभावशील…प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सदैव उपलब्ध – कलेक्टर..31 मार्च तक लोगो से घरों में रहने की अपील..
कलेक्टर डोमन सिंह ने लगातार 31 मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। कलेक्टर के आदेशानुसार कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण की दृष्टि से कोरिया जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्रों के लिये लगाई गयी धारा 144 (1) को अब पूरे कोरिया जिले के लिये तत्काल प्रभावशील कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त प्रभावशील रहेगा।
इसके तहत सभी मण्डियों एवं दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाये एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे), एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं ,वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए है। विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है।
निगरानी जांच का अर्थ निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे संपर्क में आये अन्य व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दलों के निर्देश का पालन नही करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के दंड के लिए भागी होगा। साथ ही शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जाएगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पूरा जिला प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सभी तैयारियों के साथ सदैव उपलब्ध है। समस्त ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने हेतु सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया है। समस्त जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये 31 मार्च तक सार्वजनिक स्थल पर न जायें, अनावश्यक भीड़ से बचें और अपने-अपने घरों पर ही समय व्यतीत करें। विदेशों से आने वाले लोगों एवं कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की जानकारी मिलने पर शीघ्र प्रशासन को दें।आपका सहयोग कोरोना वायरस से होने वाली महामारी के फैलाव और संक्रमण को रोकेगा। यह कदम राष्ट्रहित और कर्तव्यपराणता के रूप में उदाहरण बनेगा।