
राष्ट्रिय हरित अधिकरण प्रकरण( एनजीटी) : सिंघल इंटरप्राइजेज ….पर्यावरण मंत्रालय 04 हफ्ते में देगा रिपोर्ट, 08 नवम्बर 2021 को पेशी ……इसकी जानकारी मोर्चा के वासुदेव शर्मा ने बताया कि …….पढ़े पूरी खबर क्या दलील देते हुए ….
रायगढ़।
भोपाल, बुधवार को जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा सिंघल इंटरप्राइजेज के विस्तार के विरुद्ध दायर प्रकरण में राष्ट्रिय हरित अधिकरण (एनजीटी)ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की. सिंघल इंटरप्राइजेज के विद्वान अधिवक्ता रोहित शर्मा द्वारा यह व्यक्त किया गया की आपत्तिकर्ता संघर्ष मोर्चा द्वारा झूठी आपत्ति प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उद्योग प्रबंधन को तंग और परेशान करने की बदनीयती है. यह भी कहा गया की उन्हें आपत्ति आवेदन याचिका की प्रतिलिपि भी प्रेषित नही की गई है।
खंडन में मोर्चा ने बताया की सिंघल इंटरप्राइजेज द्वारा विरोधाभाषी कथन किये जा रहे है एक और उनका कहना है प्रस्तुत आपत्ति याचिका झूठी है तो दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है की आपत्ति याचिका की प्रति प्राप्त नही हुई है. गौरतलब है की जिस पक्षकार को आपत्ति की प्रति प्राप्त नही हुई है तो वह किस प्रकार झूठा और तंग परेशान करने की दलील दे सकता है.
मोर्चा के द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष यह भी कहा गया की 27 जुलाई को अधिकरण के आदेश के एक सप्ताह की समयावधि में आपत्ति की प्रति सभी प्रतिवादियों को उनके अधिकृत इ मेल में प्रेषित कर सर्विस का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है. इस पर सिंघल इंटरप्राइजेज के अधिवक्ता द्वारा शर्मसार स्थिति में जबाब प्रस्तुत करने दो माह का समय दिए जाने की प्रार्थना की गई.
इस पर मोर्चा ने आपत्ति करते हुए कहा की जबाब प्रस्तुत करने का समय इस शर्त पर दिया जावे की विस्तार हेतु अनुमति देने की कोई कार्यवाही नही की जाएगी. ग्रीन बेल्ट पर कोई कार्य नही किया जावेगा साथ ही उद्योग को पुर्णतः बंद किया जावेगा क्योकि उद्योग प्रबंधन द्वारा पूर्व में प्राप्त स्वीकृति का पालन नही किया गया है।
मामले के अन्य प्रतिवादियों केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं राज्य पर्यावरण मंत्रालय ने माननीय अधिकरण(एन जी टी) को प्रकरण में पारित पूर्व आदेश के परिपालन के सन्दर्भ में जानकारी देते हुए बताया की अधिकरण द्वारा बनाई गई कमेटी ने उद्योग की जांच प्रारंभ कर दी है और सभी सम्बंधित विभागों को उधोग से सम्बंधित जानकारियां देने लिखा है, जानकारियां अभी अप्राप्त है इसलिए उन्होंने अधिकरण से 08 हफ्ते का समय देने निवेदन किया।
माननीय अधिकरण (एन जी टी) ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर सभी प्रतिवादियों को आगामी 4 हफ्ते में अपना जबाब प्रस्तुत करने और समिति को भी 04 हफ्ते में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश पारित किया. प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु 08 नवम्बर को नियत किया गया. प्रकरण में हुई कार्यवाही की समस्त जानकारी संघर्ष मोर्चा के सचिव वासुदेव शर्मा ने दी है.