जनता ही चुनेगी सरपंच…केवल साक्षर होना ही पात्रता पंचायत चुनाव लड़ने के लिए…पंचायती राज अधिनियम में होगा संशोधन…
जनता ही चुनेगी सरपंच…केवल साक्षर होना ही पात्रता पंचायत चुनाव लड़ने के लिए…पंचायती राज अधिनियम में होगा संशोधन…
छत्तीसगढ़ में अब पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं और आठवीं की बाध्यता समाप्त होगी। अब केवल साक्षर होने पर उम्मीदवार लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में संशोधन के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह प्रस्ताव अब विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में निःशक्त व्यक्ति के निर्वाचित नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायतों में उनके नामांकन का प्रावधान नहीं है। साथ ही पंचायतों में पदाधिकारियों के निर्वाचन में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पंच पद के लिए पांचवीं और पंच के ऊपर के पदधारी के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
इन प्रावधानों को संशोधन किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अब जिन पंचायतों में निर्वाचन के पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में वहां निःशक्त व्यक्ति को नामांकित करने तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में केवल साक्षर होने पर ही, निर्वाचन हेतु पात्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद के बैठक में अनुमोदित किया गया।
इन प्रावधानों को संशोधन किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अब जिन पंचायतों में निर्वाचन के पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में वहां निःशक्त व्यक्ति को नामांकित करने तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में केवल साक्षर होने पर ही, निर्वाचन हेतु पात्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद के बैठक में अनुमोदित किया गया।