खूंटा निकालने के मामूली विवाद पर कर दी थी वृद्ध की हत्या.. कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा.. अंधे कत्ल को 24 घंटे में ही सुलझाया था तात्कालीन थाना प्रभारी आनन्द सोनी ने..
खूंटा निकालने के मामूली विवाद पर कर दी थी वृद्ध की हत्या.. कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा.. अंधे कत्ल को 24 घंटे में ही सुलझाया था तात्कालीन थाना प्रभारी आनन्द सोनी ने..
अनूप बड़ेरिया
कोर्ट ने खूंटा निकालने के मामूली विवाद पर वृद्ध की हत्या करने वाले आरोपी युवक को 5 साल की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2018 की सुबह पटना थाना अंतर्गत ग्राम कसरा गोटिया पारा निवासी रैमल सिंह पिता रूपसाय गोंड़ उम्र 65 वर्ष घर के बाहर बैल बकरी बांधने निकला तो उसे मवेशी बांधने वाला खूंटा नहीं मिला। तब वृद्ध ने घर के सामने झाड़ू लगा रही महिला कौशल्या बाई से पूछा कि मेरा जानवर बांधने वाला खूंटा क्यों निकाल कर ले जाते हो तब दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी कौशल्या बाई ने अपने लड़के सुधीर उर्फ बबलू को बुलाकर कहा रैमल बहुत लड़ाई झगड़ा करता है इसे मारो। तब बबलू ने उसे अपने पास रखे डंडे से उसकी पिटाई कर दी। जिससे रैमल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस को जैसे इस घटना की जानकारी मिली तात्कालीन थाना प्रभारी आनंद सोनी ने 24 घंटे के अंदर ही इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने महिला की वृद्धावस्था उम्र को देखते हुए उसे बरी कर दिया और आरोपी युवक 5 साल की सजा सुनाई है।