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कोयले की अफरा-तफरी करने वाले असिस्टेंट मैनेजर एसईसीएल सहित 04 गिरफ्तार..2.ट्रेलर वाहन में लोड 1.50 लाख कीमत का कोयला जप्त.. पुलिस की बड़ी कार्यवाही..,

एसईसीएल के अधिकारियों एवं ट्रांसपोर्टर की मिलीभगत का भंडाफोड़..

 

विगत कुछ दिनों से पूंजीपथरा थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह को मुखबीर से सूचना मिल रही थी कि एसईसीएल जामपाली घरघोड़ा कोयला खदान के अधिकारी एवं ट्रांसपोर्टरों के द्वारा मिलीभगत कर शासकीय कोयला की चोरी की जा रही है जिसकी सूचना थाना प्रभारी पूंजीपथरा द्वारा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को दिया गया ।
पुलिस अधीक्षक द्वारा एडिशनल एसपी रायगढ़  अभिषेक वर्मा एवं नगर निरीक्षक  अविनाश सिंह ठाकुर को अपने सुपरविजन में इसकी जांच-पड़ताल कराने के निर्देश दिए । एडिशनल एसपी व सीएसपी के मार्गदर्शन पर पूंजीपथरा पुलिस जांच आगे बढ़ी। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा दिनांक 06.012020 को थाना पूंजीपथरा में इस्तगासा क्रमांक 12020 धारा 41(1+4)/ 379,34 भादवि के दर्ज प्रकरण के आरोपी सुमन गुप्ता तथा शांतनु दास को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था । मामले में जो 2 ट्रेलर क्रमांक ऑडी 15 जी 1549 एवं वाहन ट्रेलर क्रमांक सीजी 15 एसी 5001 को कोयला सहित जप्त किया गया था । वाहन ट्रेलर क्रमांक सीजी 15 एसी 5001 की मालिक साधना प्रसाद निवासी चरोदा भिलाई की है । इसका वाहन अभी भिलाई में चल रहा है तथा इसके पूर्व उक्त वाहन को त्रिलोचन पटनायक उर्फ बबलू वाहन के कागजात इन दोनों के पास था । आरोपी दिलीप कुमार ने अपने वाहन क्रमांक सीजी 13 एल 4259 के स्थान पर रजिस्ट्रेशन नंबर में साधना के ट्रेलर सीजी 15- एसी 5001 को नंबर लिखा कर चोरी करने के लिए जामपाली कोयला खदान भेजा गया था जो शासन के अधीन एसईसीएल द्वारा संचालित है । इन लोगों द्वारा दिनांक 04.02.2020 को खदान में ट्रेलर वाहनों को प्रवेश कराया गया था और चोरी कर कोयला को दोनों ट्रेलर में करीब 60 टन कीमती ₹150000 का निकालकर परिवहन कर रहे थे ।दोनों ट्रेलर वाहनों को कोयला सहित जप्त किया गया है तथा दूसरे वाहन का नंबर दूसरे वाहन में लगाकर अपराध घटित करना पाए जाने पर अपराध क्रमांक 12 /2020 धारा 420, 467 ,468 ,120 बी 34 भादवी दर्ज कर विवेचना की जा रही थी ।

मामले में आरोपी द्वारा एसईसीएल जामपाली खदान के असिस्टेंट मैनेजर सुमंता कुमारा के सांठगांठ कर शासन के कोयले को चोरी कर अवैध रूप से लाभ कमाना पाया गया तथा दोनों वाहनों की जब्ती होने पर जानकारी मिली कि आरोपी असिस्टेंट मैनेजर सुमांता कुमारा के द्वारा अपने सहयोगी आरोपी छोटू मुंशी एवं यशवंत साहू से मिलकर खदान के गेट पर लगे कैमरे का फुटेज को डिलीट करया गया था जिसमें दोनों वाहनों के प्रवेश एवं कोयला लेकर निकलने के साक्ष्य मौजूद थे । इस प्रकार महत्वपूर्ण साक्ष्य को विलोपित करना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 201 ताहि जोड़ी गई । मामले की विवेचना में पाया गया कि आरोपी छोटू मुंशी उर्फ ईश्वर ने ट्रांसपोर्टर फरार आरोपी त्रिलोचन उर्फ बबलू तथा दीपक कुमार से बातचीत करके उनके वाहन से कोयला चोरी करने के लिए खदान में असिस्टेंट मैनेजर सुमांता कुमारा व कुछ व्यक्तियों के साथ अपराधिक सांठगांठ कर कोयला निकालकर अवैध लाभ प्राप्त कर रहे थे । इस प्रकार आरोपीगणों के अपराध कबूलनामे के पश्चात आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी –

1- योगेश कुमार सिंह उर्फ शंभू खैरवार पिता स्वर्गीय गायत्री लाल खरवार उम्र 27 साल निवासी जयराम नगर कछार थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर हाल मुकाम दिलीप गुप्ता का मकान हनुमान चौक घरघोड़ा व बूम बैरियर ऑपरेटर जाम पाली कोल माइंस

2- ईश्वर प्रसाद साहू उर्फ छोटू साहू पिता केशव प्रसाद साहू उम्र 32 वर्ष निवासी कूड़ेकेला थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़

3-यशवंत कुमार पिता मिथलेश साहू 21 वर्ष कोसमघाट थाना घरघोड़ा जिला

4- सुमांता कुमारा पिता सुखदेव कुमारा उम्र 40 वर्ष निवासी देवगांव थाना ब्रजराजनगर जिला झाड़सुगुड़ा उड़ीसा को

दिनांक 26.02.2020 को गिरफ्तार कर किया गया है । अन्य आरोपी फरार है । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अमित सिंह थाना प्रभारी पूंजीपथरा द्वारा की जा रही है जिनके साथ पूंजीपथरा के सहायक उपनिरीक्षक चंदन सिंह नेताम , सउनि जी.पी. बंजारे, आरक्षक बालचंद राव, धर्मेंद्र सिंह, विनोद शर्मा भगवती प्रसाद रत्नाकर की विशेष भूमिका है ।

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