कोचिंग सेंटर भी 31 तक बन्द..जिले में सार्वजनिक धरना, प्रदर्शन, सभाएं, जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी… कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए कलेक्टर ने दिया आदेश..
बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ.संजय अलंग द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिले में सामूहिक धरना, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाएं, जुलूस आदि की अनुमति नही देने का आदेश दिया गया है।
इस हेतु आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कलेक्टर कार्यालय को अवगत करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना कलेक्टर के अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश निरस्त
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। सभी अधिकारी, कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय में रहकर कार्य संपादित करेंगे। किसी अधिकारी, कर्मचारी के विशेष परिस्थिति को देखते हुए यदि अवकाश की आवश्यकता हो तो कलेक्टर के अनुमति के बाद ही अवकाश से प्रस्थान करेंगे अथवा मुख्यालय से बाहर रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कोचिंग सेंटर 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश
कलेक्टर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की आशंकाओं को देखते हुए जिले में संचालित विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर 31 मार्च तक बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।