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कोरोना वायरस के दौरान शादी-पार्टी…मेजबान और होटल संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज..शामिल लोगों की बन रही सूची..धारा 144 है लागू…

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामुदायिक दूरी और सेल्फ़ आईसोलेशन के निर्देश के बावजूद होटल मे  शादी पार्टी का आयोजन समझाइश के बावजूद करने से सरगुजा पुलिस ने मेज़बान और हॉटल संचालक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि पूरे छग में धारा 144 लागू होने के साथ ही 31 मार्च तक जनता कर्फ्यू भी लागू है। पुलिस ने धारा 269,270, 188 और एपेडेमिक एक्ट 1897 का सेक्शन 3 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 51(A) (B) की धाराओं के साथ मेज़बान इरफान सिद्दकी और हॉटल संचालक केके अग्रवाल के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही इस आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोगों की सूची बना कर अब उनकी जाँच भी कराई जा रही हैं।

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